एडवांस टैक्स ड्यू डेट और अनुपात - FY 2024-25
एडवांस टैक्स की ड्यू डेट और अनुपात
| ड्यू डेट | किस्त | एडवांस टैक्स देय |
|---|---|---|
| 15 जून 2024 | पहली किस्त | कुल टैक्स देनदारी का कम से कम 15% |
| 15 सितंबर 2024 | दूसरी किस्त | कुल टैक्स देनदारी का कम से कम 45% (संचयी) |
| 15 दिसंबर 2024 | तीसरी किस्त | कुल टैक्स देनदारी का कम से कम 75% (संचयी) |
| 15 मार्च 2025 | चौथी किस्त | कुल टैक्स देनदारी का 100% |
एडवांस टैक्स पर मुख्य नोट्स
1. एडवांस टैक्स किसे देना चाहिए?
ऐसे व्यक्ति और व्यवसाय जिनकी टैक्स देनदारी एक वित्तीय वर्ष में ₹10,000 से अधिक है, उन्हें एडवांस टैक्स का भुगतान करना होगा।
सीनियर सिटीजन जिनकी आय व्यवसाय या पेशे से नहीं है, उन्हें एडवांस टैक्स से छूट है।
2. एडवांस टैक्स कैसे जमा करें?एडवांस टैक्स को आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर ऑनलाइन या चालान 280 का उपयोग करके अधिकृत बैंकों में ऑफलाइन जमा किया जा सकता है।
3. भुगतान न करने पर दंड:एडवांस टैक्स का भुगतान न करने या कम भुगतान करने पर धारा 234B और 234C के तहत ब्याज लगेगा।
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